योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया


1. ऑफलाइन

(1) PM KISAN हितग्राहियों द्वारा आवेदन पटवारी को प्रस्तुत।

(2) पटवारी आवेदन प्राप्ति की पावती देगा।

2. ऑनलाइन

(1) पटवारी द्वारा सारा एप पर आवेदन की किसान के फोटो सहित प्रविष्टि।

(2) हितग्राहियों की जानकारी तहसीलदार की ओर प्रेषित।

(3) तहसीलदार द्वारा भुगतान हेतु जानकारी आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय को प्रेषित।

(4) आयुक्त भू-अभिलेख (राज्य नोडल अधिकारी) द्वारा सीधे किसान के बैंक खाता में भुगतान।

(5) प्रत्येक किश्त के लिए आवेदन का प्रमाणीकरण।

योजना का विवरण

लक्षित समूह - पीएम किसान योजना के पात्र कृषक परिवार (लगभग 80 लाख)

सहायता राशि - प्रतिवर्ष राशि 4000/- रूपये दो किश्तों में।

राशि प्रदान करने का माध्यम - राज्यस्तर के सीधे हितग्राही के बैंक खाता में।

अवधि -प्रथम किश्त 01 अप्रैल से 31 अगस्त तक द्वितीय किश्त 01 सितम्बर से 31 मार्च तक