हाईकोर्ट ने फीस को लेकर अभिवावकों को राहत दी
मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने छात्रों के अभिवावकों के पछ में अपना अंतरिम फैसला सुनाया है कि जो स्कूल की ट्यूशन फीस लॉकडाउन के पहले थी उतनी ही ट्यूशन फीस स्कूल संचालक वसूल कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद फीस नहीं बढ़ाई जा सकती है।
अभी स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने का मामला सामने आ रहे थे। जिसमें मुख्य मंत्री जी से भी इसकी शिकायत की गई थी।
अब इस कोरोना काल में अभिवावकों को काफी राहत मिली है।

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