कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म0प्र0) आदेश (अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) दिनांक 15 मई 2021 क्रमांक / 208 / कोविड-19 / प्रवा०कले० / 2021 कार्यालयीन आदेश कमांक 201 / प्रवा०कले० / 2021 रीवा दिनांक 05 मई 2021 द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में पुनरीक्षण किया गया था। दिनांक 13 मई 2021 को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है 1. सम्पूर्ण रीवा जिले में सोमवार दिनांक 17.05.2021 को प्रातः 6.00 बजे से सोमवार दिनांक 31.05.2021 को सुबह 06.00 बजे तक टोटल लॉकडाउन / कोरोना कर्फ्यू घोषित किया जाता है।
2. उक्त अवधि में सामान्यतः चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य के कोई भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
3. दूध, औषधि, केमिस्ट, अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर पेट्रोल पम्प पूर्ववत खुले रह सकेंगे।
4. औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती है. ये लॉकडाउन से मुक्त रहेगी।
5. शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी।
6. सब्जी, फल एवं किराना वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से ही होगी जिसकी निगरानी नगर निगम, स्थानीय निकाय / ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
7. सभी, एम्बुलेंस वाले अपनी-अपनी एम्बुलेंस में रेट सूची चस्पा करेगे।
8. सभी प्रभार की मेडिकल दुकानों में कोविड से जुड़ी दवाइयों की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार निजी अस्पताल / नर्सिंग होम / डायनोस्टिक कोविड-19 से संबंधित जुडी दवाइयों / जांच की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा।
9. जिले में शादी समारोह 31 मई 2021 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
10. समस्त शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व पुलिस बैंक, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेगी। उपरोक्त निर्देशों का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। 02 चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां है कि जनसामान्य को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है को व्यक्तिशः सूचना सम्यक रूप से तामील किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित करता हूँ। 03 इस आदेश की सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला चिकित्सालय, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालयों, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों एवं पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाने एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जाये।

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