2. कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.05.2021 की कण्डिका 3 में संशोधन कर संस्थानों / प्रतिष्ठानों को खेलने हेतु अग्रलिखित व्यवस्था की जाती है:
(1) शत प्रतिशत दुकाने प्रातः 08 बजे से शाम 08 बजे तक खोली जा सकेंगी।
(ii) भोजनालय / होटल तथा खाने-नाश्ते की फुटकर दुकाने ठेले प्रातः 08 बजे से शाम 09 बजे तक खोले जा सकेंगे। यह आदेश आम जन को संबोधित है।
शेष आदेश यथावत रहेगा।

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