1. सम्पूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक यथावत प्रभावीशील रहेगा।

 2. कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.05.2021 की कण्डिका 3 में संशोधन कर संस्थानों / प्रतिष्ठानों को खेलने हेतु अग्रलिखित व्यवस्था की जाती है:

 (1) शत प्रतिशत दुकाने प्रातः 08 बजे से शाम 08 बजे तक खोली जा सकेंगी। 

(ii) भोजनालय / होटल तथा खाने-नाश्ते की फुटकर दुकाने ठेले प्रातः 08 बजे से शाम 09 बजे तक खोले जा सकेंगे। यह आदेश आम जन को संबोधित है।

 शेष आदेश यथावत रहेगा।